Uttarakhand Mukhyamantri Vatsalya Yojana 2023 (उत्तराखंड मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना) सीधे अपने बैंक खाते में 3000 रुपये मासिक प्राप्त करें

कोरोनावायरस में अनाथ हुए बच्चों की मदद के लिए उत्तराखंड सरकार ने मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना 2023 शुरू की है।
कोरोना वायरस का विनाशकारी प्रभाव हमारे देश भर में महसूस किया गया है। उत्तराखंड में वायरस के कारण कई बच्चे अपने माता-पिता की मृत्यु के कारण अनाथ हो गए हैं।

हालांकि, सरकार ने ऐसे बच्चों की मदद करने के उद्देश्य से Uttarakhand Mukhyamantri Vatsalya Yojana शुरू करके एक कदम आगे बढ़ाया है। इस योजना का उद्देश्य उन बच्चों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है जिनके माता-पिता का किसी गंभीर बीमारी या COVID-19 के कारण निधन हो गया है। सरकार इन बच्चों को वित्तीय सहायता के रूप में Rs 3000 मासिक राशि प्रदान करेगी

आइए विस्तार से जानते हैं कि मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना क्या है और उत्तराखंड में इसके लिए आवेदन कैसे करें।

मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना क्या है ? (About- Mukhyamantri Vatsalya Yojana Uttarakhand )

उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री श्री तीरथ सिंह रावत ने कोरोना वायरस के कारण अपने माता-पिता या अभिभावक को खो चुके बच्चों के लिए मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना की शुरुआत की। सरकार ने इस बात पर जोर दिया है कि इस योजना के माध्यम से सभी पात्र बच्चों को मासिक भत्ते के रूप में लगभग ₹3000 की वित्तीय सहायता प्राप्त होगी, जिससे उनकी उचित परवरिश सुनिश्चित होगी। सरकार की घोषणा के अनुसार, बच्चों को 21 वर्ष की आयु तक पहुंचने तक ₹3000 की सहायता प्रदान की जाएगी। एक बार जब वे 21 वर्ष के हो जाते हैं, तो उनसे आत्मनिर्भर होने की उम्मीद की जाती है। इसलिए वे अब इस योजना के लाभ के पात्र नहीं होंगे।

उत्तराखंड वात्सल्य योजना के लाभ और विशेषताएं:

जिन बच्चों ने अपने माता-पिता या अभिभावकों को COVID-19 या किसी अन्य गंभीर बीमारी के कारण खो दिया है, वे इस योजना के तहत वित्तीय सहायता के पात्र हैं। योजना के तहत प्रदान की जाने वाली सहायता ₹3000 है, जो हर महीने बच्चों के बैंक खातों में जमा की जाती है। बच्चों को 21 वर्ष की आयु तक पहुंचने तक योजना के तहत ₹3000 प्राप्त होंगे। 21 वर्ष पूरे होने के बाद उन्हें योजना का लाभ नहीं मिल पाएगा। योजना के तहत मिलने वाले पैसे का उपयोग बच्चे पौष्टिक भोजन प्राप्त करने और अपनी अन्य जरूरतों को पूरा करने के लिए कर सकते हैं।

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सरकार धन हस्तांतरण के लिए डायरेक्ट ट्रांसफर बेनिफिट मोड का उपयोग कर रही है | लाभार्थी बच्चों के बैंक खातों में सीधे पैसा जमा कर रही है ताकि किसी भी तरह की हेराफेरी को रोका जा सके और यह सुनिश्चित किया जा सके कि लाभार्थियों को पूरी राशि मिले। इस योजना के माध्यम से, उत्तराखंड सरकार अनाथ बच्चों को शिक्षा और रोजगार के अवसर प्राप्त करने में मदद कर रही है।

योजना के पात्र बच्चों को सरकार द्वारा सरकारी नौकरियों में 5% आरक्षण भी प्रदान किया जाता है। योजना के नियमों के अनुसार जब तक लाभार्थी बच्चा शारीरिक और मानसिक रूप से विकसित नहीं हो जाता तब तक वह अपनी संपत्ति बेच नहीं सकता है। उत्तराखंड वात्सल्य योजना के तहत केवल उत्तराखंड के स्थायी निवासी पात्र हैं।

यह योजना विशेष रूप से उन बच्चों को लाभ पहुंचाने के लिए बनाई गई है, जिन्होंने अपने माता-पिता को COVID-19 या किसी अन्य बीमारी के कारण खो दिया है। यदि लाभार्थी बच्चे के माता-पिता या परिवार का कोई अन्य सदस्य सरकारी नौकरी में कार्यरत है, तो वे इस योजना के लाभ के पात्र नहीं होंगे। उत्तराखंड मुख्यमंत्री उत्थान योजना के तहत सरकार छात्रों को मुफ्त कोचिंग की सुविधा प्रदान कर रही है।

 

उत्तराखंड मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन (Mukhyamantri Vatsalya Yojana Application Process)

 इस योजना के लिए आवेदन करने के लिए आपको सबसे पहले

  • होमपेज पर महिला अधिकारिता एवं बाल विकास उत्तराखंड सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
  • एक बार जब आप होमपेज पर हों, तो आपको हाल के अपडेट के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • अब आपको मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना का विकल्प दिखाई देगा।
  • उस विकल्प पर क्लिक करें। ऐसा करते ही अगला पेज आपकी स्क्रीन पर दिखने लगेगा।
  • आपकी स्क्रीन पर दिखाई देने वाले पेज पर आपको मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना के आवेदन फॉर्म पर क्लिक करना होगा।
  • अब आपकी स्क्रीन पर आवेदन फॉर्म की पीडीएफ खुल जाएगी।
  • इसे डाउनलोड करने के लिए आपको डाउनलोड ऑप्शन पर क्लिक करना होगा और फिर प्रिंटआउट लेना होगा।
  • प्रिंटआउट लेने के बाद, आपको निर्दिष्ट क्षेत्रों में मांगी गई सभी जानकारी दर्ज करनी होगी।
  • इस तरह की जानकारी में माता-पिता का नाम, जन्म तिथि, जाति, शैक्षिक योग्यता आदि शामिल हैं।
  • एक बार सभी जानकारी भरने के बाद, आपको इस आवेदन पत्र के साथ आवश्यक दस्तावेज संलग्न करने होंगे
  • और इसे निकटतम संबंधित विभाग में जमा करना होगा।
  • इस प्रकार आप उपरोक्त योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। 

उत्तराखंड राज्य में गांवों में महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री घसियारी कल्याण योजना लागू की जा रही है, जो महिलाओं को जंगल में अपने पशुओं को चराने की अनुमति देकर राहत प्रदान करती है।

उत्तराखंड वात्सल्य योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज:

  1. आवेदक के स्थायी निवास का प्रमाण
  2. माता-पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र
  3. जन्म तिथि का प्रमाण
  4. आधार कार्ड
  5. राशन पत्रिका
  6. बैंक के खाते का विवरण
  7. पासपोर्ट साइज फोटो

उत्तराखंड वात्सल्य योजना का उद्देश्य

जब कोई बच्चा मृत्यु के कारण अपने माता-पिता या अभिभावकों को खो देता है, तो उसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं होता है। नतीजतन, ये बच्चे पौष्टिक भोजन और उचित शिक्षा से वंचित रह जाते हैं, जिससे वे कमजोर हो जाते हैं। इसलिए सरकार ने ऐसे बच्चों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए उत्तराखंड वात्सल्य योजना की शुरुआत की है। सरकार का प्राथमिक उद्देश्य अनाथ बच्चों को बेहतर शिक्षा प्रदान करना है। इन्हीं उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सरकार ने यह योजना शुरू की है।

Mukhyamantri Vatsalya Yojana Helpline Number

उत्तराखंड मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना हेल्पलाइन नंबर हमने आपको इस लेख में योजना की पूरी जानकारी प्रदान की है। नीचे, हम आपको योजना के लिए हेल्पलाइन नंबर भी प्रदान कर रहे हैं ताकि आप अतिरिक्त जानकारी प्राप्त कर सकें या योजना से संबंधित अपनी शिकायत दर्ज कर सकें।

0135-2775814 योजना का हेल्पलाइन नंबर है। किसी भी प्रकार की सहयोग के लिए आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं।

Frequently Asked Questions

प्रश्न : उत्तराखंड मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना के तहत कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी?

उत्तर: ₹3000 प्रति माह।

प्रश्न : मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना से किसे लाभ होगा ?

उत्तर: उत्तराखंड में अनाथ बच्चे।

प्रश्न : मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना में राशि का वितरण कैसे होगा ?

उत्तर: सीधे बैंक खाते में।

प्रश्न : मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना के लिए कोई कैसे आवेदन कर सकता है ?

उत्तर: आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर।

प्रश्न: मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना की आधिकारिक वेबसाइट क्या है?

उत्तर: https://wecd.uk.gov.in/

प्रश्न: उत्तराखंड मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना के लिए हेल्पलाइन नंबर क्या है?

उत्तरः 0135-2775814।

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